HARYANA KANYADAN YOJANA : हरियाणा सरकार गरीबो की मदद करने के लिए समय समय पर लाभकारी योजना ले कर आती रहती है । इस बार सरकार ने एक नयी योजना शुरू करी है जिसका नाम है , HARYANA KANYADAN YOJANA . इस योजना में लेबर क्लास , अनुसूचित जाती और पिछड़े वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी में कन्यादान के नाम पर Rs 101000/- तक की राशि दी जाएगी ।
निम्न वर्ग के लिए ये योजना बहुत की कल्याणकारी साबित होगी । यह आर्थिक लाभ लड़की की शादी के अवसर पर मिलेगी । इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना जरुरी है । आइये इस योजना के बारे में विस्तार से जानते है ।
HARYANA KANYADAN YOJANA : उद्देश्य –
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक, अनुसूचित जाती , और पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। पिछड़े वर्ग के परिवार हमेशा चिंतित रहते है की उनकी बेटियों की शादी किस तरह से होगी , लेकिन सरकार ने इस योजना के माध्यम से श्रमिक वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।

HARYANA KANYADAN YOJANA : पात्रता –
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दी गयी शर्तो का पालन करना अनिवार्य है ।
- लाभार्थी का हरियाणा का निवासी होना चाहिए ।
- लाभार्थी लड़की की उम्र 18 साल या उसे ऊपर होनी चाहिए ।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय Rs 180000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।
- विधवा , तलाकशुदा की बेटी , अनाथ लड़की , SC/ST की बेटी
HARYANA KANYADAN YOJANA : आवेदन प्रोसेस –
इस योजना के तहत केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे ।
ऑनलाइन अप्लाई करने की Official वेबसाइट – https://hrylabour.gov.in
आवेदक को विवाह के बाद 6 महीने के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट के साथ अपना आवेदन देना होगा ।
विवाह की तिथि से 6 महीने बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
HARYANA KANYADAN YOJANA : जरुरी दस्तावेज –
Haryana सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र , आधार कार्ड , शादी का कार्ड , लड़की और पति का जन्म प्रमाण पत्र , शादी का कार्ड जैसे दस्तावेज की जरुरत होगी । इस योजना के लिए अप्लाई करने के जरूरी दस्तावेज नीचे दिए गए है ।
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- विवाह कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- फोटो ( पासपोर्ट साइज )
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- परिवार का श्रमिक पंजीकरण कम से कम 1 साल से ज्यादा पुराना होना चाहिए ।
CONCLUSION :
इस पोस्ट में हमने आपको बताया , HARYANA KANYADAN YOJANA , के बारे में । इस योजना का उद्देश्य क्या है , योजना की पात्रता , जरुरी दस्तावेज , और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करे ? , इन सब डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया । आशा करते है की आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा । इस पोस्ट को लाइक और शेयर करे । धन्यवाद ।
HARYANA KANYADAN YOJANA : FAQ –
Q1) HARYANA KANYADAN YOJANA की AGE लिमिट कितनी है ?
ANS- इस योजना के लिए 18 साल से ऊपर की उम्र होनी अनिवार्य है ।
Q2) HARYANA KANYADAN YOJANA में कितना लाभ दिया जाएगा ?
ANS- इस योजना में Rs 101000 तक का लाभ कन्यादान के रूप में दिया जाएगा ।
Q3) HARYANA KANYADAN YOJANA की ऑफिसियल वेबसाइट कोन सी है ?
ANS- ऑफिसियल वेबसाइट — https://hrylabour.gov.in है ।
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